रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन अवरुद्ध रहेगा, ना मानने पर होगी कड़ी कार्यवाही – जिलाधिकारी
जौनपुर (सू0वि) । जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया है कि जनपद में शासन के आदेशानुसार रात 9ः00 बजे से सुबह 5ः00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन अवरुद्ध रहेगा। प्रायः देखा जा रहा है कि कुछ लोग रात 9ः00 बजे से सुबह 5ः00 बजे के बीच में भी

अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमते रहते हैं। उन्होने सभी थानाध्यक्षो को निर्देश दिया है कि शासन के इस आदेश का कड़ाई से पालन कराएं। 9ः00 बजे से 5ः00 बजे तक कोई भी व्यक्ति, वाहन (आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) सड़कों पर नहीं चलेगा। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, तो धारा 144 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत जारी आदेश का उल्लंघन मानते हुए, धारा 188 के अन्तर्गत कडी़ कार्यवाही की जायेगी।
