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ग्राम पंचायतों के लिए फरमान जारी अब राज्य वित्त आयोग के धन से ग्राम पंचायतें गरीबों की मदद कर सकेंगी

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अरविंद सिंह की रिपोर्ट
अयोध्या।शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी सत्यप्रकाश सिंह ने जिले के सभी एडीओ पंचायत को इस बारे में आदेश जारी किया है। शासन ने गरीबों की मदद, इलाज व अन्त्येष्टि के लिए राज्य वित्त की धनराशि से तीन फीसद इस मद में खर्च करने की अनुमति प्रदान की गयी है। तीन फीसदी धनराशि खर्च होने के बाद अगर गरीब बचे हैं तो आपतकाल की स्थिति में टीआर-27 से खर्च के लिए जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है। धनराशि की प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री राहत कोष से की जाएगी।
अधिक धनराशि खर्च होने की स्थिति में गरीबों के नाम व अन्य विवरण समेत सूची जिला पंचायत राज अधिकारी को ग्राम पंचायतों से भेजनी होगी। गरीबों की पहचान ग्राम पंचायतें करेंगी। आर्थिक विपन्नता के शिकार परिवार को भुखमरी से बचाने के लिए ग्राम पंचायत एक हजार रुपये उनके खाते में भेजेंगी। यह धनराशि एक बार दी जाएगी। ऐसे निराश्रित व गरीब परिवार जो इलाज करा पाने में असमर्थ हैं, उनकी दो हजार रुपये की मदद ग्राम पंचायतें कर सकेंगी। यह धनराशि भी एक बार ही दी जाएगी। आगे के इलाज के लिए आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड ग्राम पंचायतें बनवाने में मदद करेंगी। आर्थिक रूप से अक्षम परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर अन्त्येष्टि के लिए ग्राम पंचायत पांच हजार रुपये की मदद कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप गरीबों की मदद के लिए इस आशय से संबंधित आदेश समस्त विकासखंड को भेज दिए गए हैं।

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