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ग्रामोद्योग अधिकारी यू0पी0 सिंह ने बताया है कि जनपद में प्रवासी एवं अन्य लाभार्थियों को बैंकों से आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी

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जौनपुर (सू0वि) । जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी यू0पी0 सिंह ने बताया है कि जनपद में प्रवासी एवं अन्य लाभार्थियों को बैंकों से आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण विस्थापित हुए श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि पीएमईजीपी योजना के तहत प्रोजेक्ट कास्ट के 35 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होने के साथ ही 03 वर्ष तक अधिकतम 13 प्रतिशत ब्याज उपादान अनुमन्य है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना अन्तर्गत 05 वर्षों तक पूंजीगत ऋण पर ब्याज उपादान की सुविधा अनुमन्य है। जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि दोनों ही योजनाएं ऑनलाइन है। प्रवासी नागरिकों में बहुत से एसी मरम्मत, वाटर प्यूरीफायर, कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन रिपेयर, आटा चक्की, नाईगिरी, बढ़ाई गिरी, लोह कला, अगरबत्ती निर्माण, पापड़ निर्माण, सर्विसिंग धुलाई टेक्सटाइल जरी, लॉन्ड्री, भड़ भुजा, साइकिल मरम्मत, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, मोटरसाइकिल मरम्मत, सिलाई कढ़ाई एवं ब्यूटी पार्लर आदि विधाओं में प्रवीण है उन्हें ऋण उपलब्ध करा दिए जाए तो वह अपने एवं अपने परिवार का जीविकोपार्जन आसानी से कर सकते हैं। जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया है कि प्रवासी एवं अन्य 15 जून तक बेवसाइट www.kviconline.gov.in एवं www.upkvib.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर हार्ड कॉपी कार्यालय खादी ग्रामोद्योग अधिकारी इंडस्ट्रियल एरिया मातापुर में जमा कर लाभ उठा सकते हैं।

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