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जनपद में दुकानों को खोलने एवं बंद करने का समय निर्धारित, जिस दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो, उसे थानाध्यक्ष सील करा देंगे – जिलाधिकारी

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जौनपुर (सू0वि)। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में दुकानों को खोलने का एवं बंद करने का समय निर्धारित किया गया है जिसमें खाद्यान्न/किराना/बेकरी/मिठाई की दुकानें प्रात 8ः00 बजे से अपराह्न 2ः00 बजे तक खोलेंगे। इसी प्रकार सब्जी, फल, अंडा की दुकानें प्रातः 7ः00 बजे से शाम 7ः00 बजे तक ऑटोमोबाइल, सेल्स (कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल) व रिपेयरिंग वर्क एवं गाड़ियों की सर्विसिंग स्टेशन प्रातः 8ः00 बजे से अपराह्न 2ः00 बजे तक, ड्राई क्लीनर्स,

धोबी की दुकान, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान, प्रिंटिंग प्रेस, फोटो स्टेट की दुकान, साइबर कैफे, स्टूडियो, प्लाईवुड, फर्नीचर की दुकान, खाद्य, बीज पशु चारे की दुकान, ग्रामीण क्षेत्रों में बालू गिट्टी और मौरंग, ट्रैक्टर मरम्मत, थ्रेसिंग मरम्मत, बखारी की दुकान, ग्रामीण क्षेत्र में सहज जन सेवा केंद्र को प्रातः 8ः00 बजे से अपराह्न 2ः00 बजे तक खोला जाएगा। शराब की दुकान शासनादेश के अनुसार प्रातः 10ः00 बजे से शाम 7ः00 बजे तक खोला जाएगा। ट्यूबवेल मरम्मत, हैंडपंप मरम्मत की सामान बेचने वाले ग्रामीण क्षेत्र की दुकान प्रातः 8ः00 बजे से अपराहन 2ः00 बजे तक, पेट्रोल पंप, दवा की दुकान, अस्पतालों को जिन्हें शासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा उपयुक्त पाया गया है और उन्हें अनुमति दी गई है, वह भी इमरजेंसी सेवाओं के खोले जाने हेतु को 24 घंटे के लिए खोला जाएगा। कुछ दुकानों को दिनवार खोले जाने की अनुमति दी जाती है जिसमें कम्पोर्ट, फोम, गद्दे की दुकान को सोमवार बुधवार, शुक्रवार को प्रातः 8ः00 बजे से अपराह्न 2ः00 बजे तक कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट, ट्रेलर की दुकान, ज्वेलरी, बर्तन, कॉस्मेटिक की दुकान, फुटवियर की दुकान को प्रातः 8ः00 बजे से 2ः00 बजे तक के लिए खोला जाएगा तथा इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रानिक्स, (टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल) व इलेक्ट्रिस, इलेक्ट्रानिक्स रिपेयरिंग वक्र्स, घड़ी, चश्मा, गिफ्ट की दुकान को प्रात 8ः00 बजे से 2ः00 बजे तक, कॉपी, किताब की दुकान को अपराहन 2ः00 बजे से 6ः00 बजे तक, सेनेटरी, पेंट की दुकान प्रातः 8ः00 बजे से अपराह्न 2ः00 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि शाम 7ः00 से प्रातः 7ः00 बजे तक आवश्यक गतिविधियां एवं आवश्यक दुकानों को छोड़कर समस्त आवागमन निषेध रहेगा। सभी दुकानों पर विक्रेता अनिवार्य रूप से फेस मास्क व ग्लव्स का प्रयोग करेंगे और प्रतिदिन सैनिटाइजेशन करेंगे। सभी दुकानों पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने हेतु होल्डिंग, फ्लैक्स लगाया जाएगा तथा यथासंभव सभी क्रेताओं को उक्त ऐप डाउनलोड करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। प्रत्येक बाजार में साप्ताहिक बंदी का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाएगा। जनपद में समस्त शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल एवं जिम, होटल (अधिकृत रूप से पेड क्वॉरेंटाइन को छोड़कर) खेल-कूद परिसर बंद रहेंगे। मिठाई की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा तथा मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों को बैठाना निषेध रहेगा। उन्होंने थानाध्यक्ष को इसका पालन अपने-अपने क्षेत्र में कराने का निर्देश दिया तथा दुकान पर सैनिटाइजेशन नियमित रूप से हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, जिस दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो, उसे थानाध्यक्ष सील करा देंगे।

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