जो धार्मिक स्थल इन नियमों का अनुपालन नहीं करेंगे उनको बंद करवा दिया जाएगा : जिला प्रशासन

अरविन्द सिंह की रिपोर्ट
अयोध्या। जिला प्रशासन ने धर्मस्थलों को सशर्त खोलने की जारी की गाइड लाइन
1. कोई भी पुजारी/श्रद्धालु किसी भी पूजा स्थल पर फेस कवर/मास्क के बिना प्रवेश नहीं करेगा।
2. सभी भवन/धर्म स्थल में प्रवेश से पूर्व श्रद्धालु/व्यक्ति अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करेगा तथा सम्पूर्ण परिसर को नियमित रूप से डिस्इन्फेक्ट किया जायेगा।
3. सभी धार्मिक स्थलों में प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर का प्रयोग किया जायेगा तथा यथासंभव इन्फ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जायेगी।
4. जिन श्रद्धालुओं/व्यक्तियों में कोविड-19 के लक्षण प्रदर्शित नहीं होगे उन्हें ही धार्मिक परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
5. प्रत्येक धार्मिक स्थल के अन्दर एक बार में 05 से अधिक व्यक्ति/श्रद्धालु दर्शन नहीं करेगें।
6. धार्मिक परिसरों के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ को सोशल डिस्टेन्सिग का अनुपालन कराते हुए अनावश्यक भीड़ नहीं की जायेगी जिससे संक्रमण का प्रसार हो सकता हो।
7. सोशल डिस्टेन्सिग को सुनिश्चित करने हेतु धार्मिक परिसरों में श्रद्धालुओं/व्यक्तियों के लाइन में खड़े होने के लिए स्पष्ट दृश्य निशान/चिन्ह कम से कम 06 फिट की दूरी पर अंकित किये जायेगे।
8. धार्मिक परिसर/भवन में पब्लिक एड्रेस सिस्टम/माइक से सभी श्रद्धालुओं/व्यक्तियों/आगन्तुकों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के बारे में लगातार जागरूक किया जायेगा।
9. प्रतिरूप/मूर्तियों/पवित्र ग्रन्थों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी।
10. संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत रिकार्ड किये गये भक्ति भजन/गाने आदि बजाये जा सकते है किन्तु एकत्रित होकर समूह गायन की अनुमति नहीं होगी।
11. धार्मिक स्थल के अन्दर किसी भी प्रकार के प्रसाद वितरण/पवित्र जल छिड़काव/चन्दन-रोली-टीका/पुष्प भेट/मत्था टेकना (अंग वस्त्र रामनामी/प्रतीकात्मक परिधान) आदि की अनुमति नहीं होगी तथा एक दूसरे को बधाई/ आशीर्वाद/प्रणाम करते समय शारीरिक सम्पर्क नहीं किया जायेगा।
12. धार्मिक स्थल पर यथासंभव प्रवेश एवं निकासी का मार्ग अलग-अलग रहेगा।
13. धार्मिक स्थलों को प्रबन्धक द्वारा लगातार साफ-सफाई और सैनिटाइज किया जायेगा।
14. धार्मिक परिसरों/भवन के अन्दर शौचालय एवं हाथ-पैर के धोने के स्थानों को विशेष रूप से साफ रखा जायेगा।
15. चप्पलों/जूतों को सभी श्रद्धालु अपने वाहन इत्यादि पर उतार कर ही दर्शन करने हेतु धार्मिक स्थलों पर जायेगे।
16. मंदिर प्रबन्धक कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में रोकथाम सम्बन्धी उपायों का प्रयोग प्रमुखता से करेगें।
17. धार्मिक परिसर के बाहर स्थित दुकानें/स्टाॅल आदि पर सोशल डिस्टेन्सिग/कोविड-19 मेडिकल प्रोटोकाॅल का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
18. सभी श्रद्धालु/व्यक्ति/पुजारी आरोग्य सेतु तथा आयुष कवच कोविड एैप का प्रयोग करेगें।
19. किसी भी सार्वजनिक स्थल पर थूकना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
20. परिसर के अन्दर संदिग्ध/पुष्ट केस के सम्बन्ध में बीमार व्यक्ति तत्काल अलग कर दिया जायेगा तथा डाॅक्टर द्वारा उसकी जांच/परीक्षण होने तक उसे फेस मास्क/कवर दिया जायेगा एवं उसकी सूचना निकटतम अस्पताल/जिला कन्ट्रोल रूम को 9453116001 पर तथा स्वास्थ्य हेल्पलाइन 18001805145 नंबर पर तत्काल प्रदान करेगें।
21. सभी धार्मिक परिसरों में सभाए/मण्डली निषिद्ध रहेंगी।
22. किसी भी शिवालय में शिवलिंगों पर जलाभिषेक हेतु प्रबन्धक द्वारा समुचित व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि दूर से ही जल का अर्पण किया जा सके।
23. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता (Co-morbidity)एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चें यथासंभव सार्वजनिक स्थल पर आने से बचे।
24. सभी धार्मिक स्थलों की रेलिंग को लगातार डिस्इन्फेक्ट कराया जायेगा।।
जिला प्रशासन ने मस्जिद/इबादतखाना/दरगाह को सशर्त खोलने की जारी की गाइड लाइन
1. कोई भी धार्मिक गुरू/नमाजी धर्म स्थल पर बिना फेस कवर/मास्क के बिना प्रवेश नहीं करेगा।
2. सभी भवन/धर्म स्थल में प्रवेश से पूर्व धार्मिक गुरू/नमाजी/व्यक्ति अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करेगा तथा सम्पूर्ण परिसर को नियमित रूप से डिस्इन्फेक्ट किया जायेगा। नमाज से पूर्व धार्मिक परिसर के फर्श को पूर्णतः डिस्इन्फेक्ट किया जायेगा। धार्मिक परिसरों/भवन के अन्दर शौचालय एवं हाथ-पैर के धोने के स्थानों पर विशेष रूप से साफ रखा जायेगा एवं धार्मिक परिसर में रेलिंग्स को लगातार डिस्इन्फेक्ट/सैनिटाइज किया जायेगा।
3. सभी धार्मिक स्थलों में प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर का प्रयोग किया जायेगा तथा यथासंभव इन्फ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जायेगी।
4. जिन धार्मिक गुरू/नमाजी/व्यक्तियों में कोविड-19 के लक्षण प्रदर्शित नहीं होगे उन्हें ही धार्मिक परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
5. सोशल डिस्टेन्सिग को सुनिश्चित करने हेतु धार्मिक परिसरों में नमाजियों/व्यक्तियों के नमाज की लाइन में खड़े होने व नमाज पढ़ने के लिए स्पष्ट दृश्य निशान/चिन्ह कम से कम 06 फिट की दूरी पर अंकित किये जायेगे। धार्मिक परिसरों के अन्दर एवं बाहर व्यक्ति/नमाजियों की भीड़ को सोशल डिस्टेन्सिग का अनुपालन कराते हुए अनावश्यक भीड़ नहीं की जायेगी जिससे संक्रमण का प्रसार हो सकता हो।
6. सभी नमाजी अपने-अपने घरों से वजू करके आयेगें तथा मस्जिद में रखी हुई टोपियांे का इस्तेमाल नहीं करेगेें बल्कि अपनी टोपी खुद लेकर आयेगें एवं एक दूसरे से न ही गले मिलेगें और न ही हाथ मिलायेगें तथा वजूखानोें में साबुन व सैनिटाइजर की उपलब्धता बनाये रखेगें। नमाज/इबादत हेतु अपना मैट लेकर आयेगें।
7. धार्मिक परिसर/भवन में पब्लिक एड्रेस सिस्टम/माइक से सभी श्रद्धालु/व्यक्ति/आगन्तुकों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के बारे में लगातार जागरूक किया जायेगा। मस्जिद/इबादतखाना प्रबन्धक कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में रोकथाम सम्बन्धी उपायों को प्रदर्शित करने वाले पोस्टर/स्टेैन्डीज को प्रमुखता से प्रदर्शित करेगें।
8. धार्मिक स्थल पर यथासंभव प्रवेश एवं निकासी का मार्ग अलग-अलग रहेगा एवं नमाज के उपरान्त भीड़ सोशल डिस्टेन्सिग का अनुपालन करते हुए परिसर को छोड़ेगी जिससे अनावश्यक भीड़ निकास मार्ग पर न रहें।
9. चप्पलों/जूतों को सभी नमाजी/व्यक्ति अपने वाहन इत्यादि पर उतार कर ही धर्म स्थल पर जाने हेतु प्रस्थान करेगें।
10. धार्मिक परिसर के बाहर स्थित दुकानें/स्टाॅल आदि पर सोशल डिस्टेन्सिग/कोविड-19 मेडिकल प्रोटोकाॅल का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। सभी धार्मिक परिसरों में सभाए/मण्डली/जलसा निषिद्ध रहेंगी।
11. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता ( एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे यथासंभव सार्वजनिक स्थल पर आने से बचे।
12. सभी व्यक्ति/नमाजी आरोग्य सेतु तथा आयुष कवच कोविड एैप का प्रयोग करेगें।
13. किसी भी सार्वजनिक स्थल पर थूकना/कुल्ला पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
14. परिसर के अन्दर संदिग्ध/पुष्ट केस के सम्बन्ध में बीमार व्यक्ति तत्काल अलग कर दिया जायेगा तथा डाॅक्टर द्वारा उसकी जांच/परीक्षण होने तक उसे फेस मास्क/कवर दिया जायेगा एवं उसकी सूचना निकटतम अस्पताल/जिला कन्ट्रोल रूम 9453116001 पर तथा स्वास्थ्य हेल्पलाइन 18001805145 नंबर पर तत्काल प्रदान करेगें। जो धार्मिक स्थल इन नियमों का अनुपालन नहीं करेंगे उनको बंद करवा दिया जाएगा।
