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10 जुलाई की रात्रि 10.00.बजे से 13 जुलाई के प्रातः 5.00 बजे तक लॉकडाउन, सभी कार्यालय, सभी शहरी एवं ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी पूर्णतया बंद रहेंगे

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जौनपुर (सू0वि)। कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम के संबंध में शासन द्वारा प्रदेश में 10 जुलाई 2020 की रात्रि 10.00.बजे से 13 जुलाई 2020 के प्रातः 5.00 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस अवधि में जनपद में सभी कार्यालय, सभी शहरी एवं ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी पूर्णतया बंद रहेंगे। दवाइयों की दुकानें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। दुकानें पूर्व की भांति खुली रहेंगी। समस्त नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में सब्जियों एवं गल्ला दूध की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जिला पूर्ति अधिकारी को डोर स्टेप डिलीवरी हेतु नोडल अधिकारी नामित किया है। कोरोना कंट्रोल रूम पूर्व की भांति सुचारू है, जिसके माध्यम से जनपद में डोर स्टेप डिलीवरी फल, सब्जी गल्ला इत्यादि आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा। रेलवे से आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलवे से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु रेलवे स्टेशन पर बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा की गई हैं। इसके अतिरिक्त अन्य बसों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। बंदे भारत योजना के अंतर्गत विदेश से आए यात्रियों को अनिवार्य रूप से 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन करना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। पेट्रोल पंप एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे। नगरीय क्षेत्र, नगर पालिका परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र के बाजारों के अंतर्गत स्थित ढाबे पूर्णतया बंद रहेंगे। ऑटो, टैक्सी रिक्शा आदि का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। सफाई, स्वच्छता एवं स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु नामित सभी अधिकारी कर्मचारी के आवागमन एवं सैनिटाइजेशन के कार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इससे संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 संचारी रोगों की रोकथाम हेतु सर्विलांस टीम के माध्यम से कराया जा रहा परीक्षण कार्य यथावत चालू रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक कारखाने चालू रहेंगे। शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले आवश्यक कारखानों को छोड़कर शेष सभी कारखाने बंद रहेंगे। सभी वृहद निर्माण कार्य जारी रहेंगे। लॉकडाउन के अनुपालन हेतु जनपद को जोन एवं सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक तहसील में जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में एवं प्रत्येक तहसील क्षेत्र के पुलिस अधिकारी के रूप में क्षेत्राधिकारी लॉक डाउन का पालन सुनिश्चित कराएंगे।

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