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प्रभारी प्रधानाध्यापकों के लिए अच्छी खबर, बलिया के शिक्षक की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

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राजेश पाठक की रिपोर्ट

बलिया। प्रभारी प्रधानाध्यापकों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही प्रभारी प्रधानाध्यापकों को भी नियमित प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन मिलेगा। हाई कोर्ट ने बलिया के मुरलीछपरा ब्लाक में तैनात सहायक अध्यापक नीरज कुमार सिंह व 24 अन्य प्रभारी प्रधानाध्यापकों की रिट ए नंबर 15826 ऑफ 2024 बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य पर सुनवाई करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक पद पर कार्य कर रहे सहायक अध्यापकों को प्रधानाध्यापक के समान वेतन देने को आदेश दिया है।

कोर्ट ने सभी याचिका कर्ताओं से कहा है कि वह अपना प्रतिवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया को इस आर्डर के चार सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें। वहीं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया को यह निर्देश दिया है कि वह यह जांच करें कि संबंधित याचिकर्ता इंचार्ज प्रधान अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं या नहीं। यदि वह कार्य कर रहे हैं तो उन्हें 2 महीने के अंदर इंचार्ज बनने की तिथि से अब तक का एरियर तथा प्रधानाध्यापक का वेतन अनुमन्य करें। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कमल कुमार केशरवानी तथा प्रतिवादी के अधिवक्ता सी.एस.सी., संजय कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा।

कुलभूषण तिवारी व 157 अन्य प्रभारी प्रधानाध्यापकों की याचिका पर भी आदेश…

बलिया के ही गड़वार ब्लाक में तैनात सहायक अध्यापक कुलभूषण तिवारी व 157 अन्य प्रभारी प्रधानाध्यापकों की रिट ए नंबर 12862 ऑफ 2024 बनाम यूपी राज्य और 3 अन्य पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रभारी प्रधानाध्यापक पद पर कार्य कर रहे सहायक अध्यापकों को प्रधानाध्यापक के समान वेतन देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सिमांत सिंह तथा प्रतिवादी के अधिवक्ता सी.एस.सी. अर्चना सिंह ने अपना पक्ष रखा। बता दें कि कुलभूषण तिवारी गड़वार ब्लाक में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष है।

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