देश मे लागू हुआ लाकडाउन 4.0, उ.प्र. मे नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन को मंजूरी नहीं
लखनऊ । कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में तीसरा लाकडाउन खत्म हो गया है चौथा लॉकडाउन लागू हो गया है। लॉकडाउन 4 में पहले लागू हुए सभी लॉकडाउन के मुकाबले ज्यादा ढील दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को अपने यहां रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन तय करने का अधिकार दिया है। इस दौरान किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन, राजनीतिक आयोजन को मंजूरी नहीं दी जाएगी। सरकार ने इंटर स्टेट बस सर्विस को भी मजूंरी दे दी हैं। हालांकि यह दो राज्यों की आपसी सहमति पर निर्भर करेगा । लॉकडाउन 4.0 में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा यानी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलना प्रतिबंधित रहेगा। 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं, बीमार व्यक्ति और दस साल से कम के बच्चों के घर से बाहर निकलने पर रोक जारी रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, थिएटर, ऑडिटोरियम, बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने पर फेसमास्क लगाना जरूरी है। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर जुर्माना लगेगा।शादी विवाह में सिर्फ 50 लोग ही एकत्र हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में महज 20 लोग इकट्ठा होने की अनुमति है। एक दुकान पर 5 से ज्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी पाबंदी जारी रहेगी।
