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खाद्यान्न कम देने अथवा धनराशि लेने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती है तो उक्त विक्रेता की जांच कराते हुए नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी – जिला पूर्ति अधिकारी

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जौनपुर (सू0वि) । जिला पूर्ति अधिकारी अजय पताप सिंह ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शासन द्वारा 15 मई 2020 से 25 मई 2020 तक ( 25 मई 2020 को प्राॅक्सी के माध्यम से) निःशुल्क 01 किग्रा0 चना प्रति कार्ड व 05 किग्रा0 चावल प्रति यूनिट पर जनपद के उ0द0 विक्रेताओं द्वारा वितरण किया जायेगा। तत्क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न (चना व चावल) के वितरण के समय उ0द0 विक्रेता द्वारा ऐसे लाभार्थी, जिनका नाम सूची में सम्मिलित है, को यदि उ0द0 विक्रेता द्वारा निर्धारित मात्रा का खाद्यान्न, निशुल्क नहीं देता है तो उपभोक्ता कार्यालय के सी0यू0जी0 मो0नं0-7839564816 (व्हाट्सएप्प नम्बर) पर साक्ष्य सहित शिकायत दर्ज कर सकते है।
उपरोक्त के सम्बन्ध में जनपद के समस्त उ0द0 विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे 15 मई 2020 से दिनांक-25 मई 2020 तक निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार करना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी विक्रेता के सम्बन्ध में खाद्यान्न कम देने अथवा धनराशि लेने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती है तो उक्त विक्रेता की जांच कराते हुए नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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