10 से शाम 7.00 बजे तक खुलेंगी मदिरा की एकल दुकान, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से करे अनुपालन – जिलाधिकारी
जौनपुर (सू0वि) । जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार बार अनुज्ञापन एवं शॉपिंग मॉल में स्थित मदिरा की फुटकर दुकानों को छोड़कर मदिरा एवं भांग की एकल फुटकर दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनो का संचालन रेड जोन (हॉटस्पॉट/कंटेनमेंट जोन के बाहर) अरेंज जोन (हॉटस्पॉट/कंटेनमेंट जोन के बाहर) एवं ग्रीन जोन में प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिनके क्रम में जनपद जौनपुर की हॉटस्पॉट/कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानें एवं मॉडल शॉप को 4 मई 2020 से खोलने

का आदेश कतिपय प्रतिबंधों के साथ दिया जाता है। शासन के प्रश्नगत पत्रों में उल्लिखित प्राविधानानुसार जनपद में स्थित बार अग्रिम आदेशों तक बंद रहेगा। जिन प्रतिबंधों का अनुज्ञापियो द्वारा किया जाना है उसमें फुटकर बिक्री की दुकानें प्रातः 10.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक खुलेंगी, देशी मदिरा सहित किसी भी मदिरा बीयर एवं भांग की दुकानों पर बैठ कर पीने की सुविधा नहीं होगी, किसी भी फुटकर बिक्री की दुकान पर एक साथ एक ग्राहक काउंटर पर होगा एवं पंक्ति में अधिकतम 05 व्यक्ति रह सकते हैं तथा सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाना है। दुकानों पर उपस्थित विक्रेता स्वयं मास्क लगाएगा साथ ही किसी ऐसे ग्राहक को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा जो मास्क या गमछा मुंह/नाक पर न लगाया हो तथा किसी भी विक्रेता द्वारा अनुमन्य सीमा से अधिक मदिरा की बिक्री नहीं की जाएगी। दुकान को खोले जाने से लेकर बंद होने तक की अवधि के दौरान व्यवस्था यथावश्यक काउंटर एवं दीवालो को सैनिटाइज भी किया जाएगा तथा बिना आवश्यक कार्य के कोई भी उपस्थित नहीं पाया जाना चाहिए। थोक अनुज्ञापनो से मदिरा की निकासी ले जाने वाले वाहनों पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी परिवहन किए जाने विषयक पास अनुरक्षित होना चाहिए तथा परिवहन करने वाले व्यक्ति के पास दुकान का अधिकृत अभिलेख-लाइसेंस, अधिकृत विक्रेता का परिचय पत्र अवश्य होना चाहिए तथा इस पास का मदिरा के व्यापार से भिन्न प्रयोग कदापि नहीं होगा। थोक अनुज्ञापन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन किया जाए तथा इन अनुज्ञापनो पर कार्य करने वाले कर्मियों के पास भी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत पास रखना होगा। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।
