दैनिक व्यवसाय के माध्यम से जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों का डाटाबेस तैयार करे – जिलाधिकारी
जौनपुर (सू0वि) । जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा व्यवसायिक/प्रतिष्ठानों की बंदी से प्रभावित दैनिक वेतन भोगियों, छोटे व्यवसायियों, मजदूरों के भरण-पोषण आदि के संबंध हेतु लिए गए विभिन्न निर्णयों में से ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में गरीब परिवारों को चिन्हित कर भरण पोषण हेतु रुपया 1000 की सहायता दिए जाने के संबंध में दिशा निर्देश

जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति जिनके पास परिवार के भरण-पोषण की सुविधा नहीं है उनके संबंध में परीक्षण कराकर रुपये 1000 प्रति माह उपलब्ध कराई जानी है। इन व्यक्तियों को खंड विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से चिन्हित किया जाए। नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दैनिक व्यवसाय के माध्यम से जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जैसे की टेलर, खुमचा आदि का कार्य करने वाले तथा उनके पास भरण पोषण की सुविधा नहीं है का डाटाबेस प्राथमिकता पर तैयार किया जाये, जिससे कि उनके खाते में रुपये 1000 प्रति माह सहायता उपलब्ध कराई जा सके। ऐसे व्यक्तियों का सीमांकन नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी एवं एसडीएम एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाए। मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर, श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिक तथा नगर निकाय में पंजीकृत शहरी क्षेत्र के ऐसे दिहाड़ी मजदूर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें पात्रता के अनुसार राशन कार्ड उपलब्ध करा कर लाभान्वित किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्र के भरण पोषण की सहायता देने हेतु चिन्हित किए गए व्यक्तियों को सहायता वितरण के संदर्भ में जनपदवार सूचना प्रमुख सचिव, ग्राम विकास विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निदेशक पंचायती राज को प्रेषित की जाए। निदेशक पंचायती राज जनपदों से प्राप्त सूचना को संकलित कर जनपदवार दैनिक तथा कार्मिक प्रगति की सूचना अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त को ई-मेल पर प्रत्येक दिन 11.00 बजे उपलब्ध कराएंगे। नगरी क्षेत्र में भरण पोषण की सहायता देने हेतु चयनित किए गए व्यक्तियों को सहायता वितरण की जनपदवार सूचना प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रेषित की जायेगी। निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा जनपदों से प्राप्त सूचना को संकलित कर जनपदवार दैनिक तथा कार्मिक प्रगति की सूचना व स्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त को ईमेल पर प्रत्येक दिन 11.00 बजे उपलब्ध कराई जायेगी।
