विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द की
नई दिल्ली । विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने करावल नगर से आप के बागी विधायक कपिल मिश्रा को आयोग्य घोषित कर दिया है । विधानसभा अध्यक्ष ने दलबदल कानून के तहत कपिल मिश्रा को अयोग्य ठहराते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी है ।
लोकसभा स्पीकर के इस फैसले के बाद अब करावल नगर विधानसभा सीट रिक्त हो गई है । करावल नगर से आप विधायक कपिल मिश्रा के खिलाफ आप विधायक सौरभ भारद्वाज

ने दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी । विधानसभा की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, ‘करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा को संविधान की 10वीं अनुसूचि के पैराग्राफ 2(1)(ए) के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है । मिश्रा का निष्कासन 27 जनवरी 2019 से प्रभावी रहेगा ।
