भारतीय सहारा | जन-जन की बुलंद आवाज

मीरगंज के आरा मशीन संचालक की मौत पर 54 लाख की क्षतिपूर्ति

0 18

भारतीय सहारा न्यूज ऐजेंसी

जौनपुर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के *न्यायाधीश भूदेव गौतम ने सड़क दुर्घटना में आरोपी ट्रक चालक की लापरवाही का दोषी पाते* हुए मृतक आरा मशीन संचालक के परिजनों को 54 लाख रुपये क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश दिया।
मामले के अनुसार मीरगंज थाना क्षेत्र के बरावाँ गांव निवासी मोहम्मद आसिफ फरीदी ने रायबरेली जनपद के सलोन थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसके भाई मोहम्मद तारिक फरीदी दिनांक 14 नवंबर 2022 को अपनी कार यूपी 62 एपी 3330 को अपने बाएं से सामान्य गति से चलाते हुए लखनऊ से अपने गांव आ रहे थे। शाम लगभग 4 बजे जैसे ही वे सलोन थाना क्षेत्र के राजापुर कटेह गांव के पास पहुंचे तभी विपरीत दिशा से तेज गति व लापरवाही पूर्वक आ रही ट्रक न्च् 65 ।ज् 2418 के चालक ने गलत दिशा में आकर मोहम्मद तारिक फरीदी की कार में सामने से जोरदार टक्कर मार दिया। जिसके परिणाम स्वरूप 34 वर्षीय मोहम्मद तारिक व उनके डेढ़ वर्षीय पुत्र अयूब की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई और तारिक फरीदी की पत्नी कायनात व उनकी भाभी सबीना गंभीर रूप से घायल हो गईं।
पुलिस ने विवेचना करके ट्रक चालक के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। बीमा कंपनी के जांचकर्ता ने भी दुर्घटना में ट्रक ड्राइवर की लापरवाही पाया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश भूदेव गौतम ने सहमति के आधार पर मुकदमे का निस्तारण करते हुए आरोपी ट्रक के बीमा कर्ता गो डिजिट जनरल इन्श्योरेंस कंपनी को मोहम्मद तारिक फरीदी की मृत्यु के मामले में 54 लाख रुपए क्षतिपूर्ति, उनके पुत्र अयूब की मृत्यु पर चार लाख 70 हजार रुपए क्षतिपूर्ति, घायल कायनात के दवा इलाज में हुए खर्च के एवज में एक लाख रुपए क्षतिपूर्ति व घायल सबीना के दवा इलाज में हुए खर्च के एवज में चार लाख रुपये क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश दिया। इस प्रकार वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य मणि पाण्डेय के सम्यक व प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मुकदमा दाखिल करने के 15 माह के अंदर बीमा कंपनी ने कुल 63 लाख 70 हजार रुपए क्षतिपूर्ति प्रदान किया।

Below News
Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More